अमिताभ-आमिर की कारों पर 38 लाख का जुर्माना : बेंगलुरु में बिना रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स चुकाए चल रहीं थीं Rolls-Royce, KGF बाबू बने कारण
बेंगलुरु.
बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दो हाई-एंड लग्जरी कारों पर कुल ₹38 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। ये कारें पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और आमिर खान की थीं। अब ये कारें बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन के पास हैं, जो इन्हें बिना राज्य कर (रोड टैक्स) चुकाए चला रहे थे।
अमिताभ की Rolls-Royce Phantom पर ₹18.53 लाख और आमिर की Ghost पर ₹19.73 लाख जुर्माना

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसपोर्ट विभाग ने जांच में पाया कि इन दोनों कारों पर राज्य कर नहीं चुकाया गया है और ये अब भी महाराष्ट्र की नंबर प्लेट के साथ कर्नाटक में चल रही थीं।
अमिताभ बच्चन की पुरानी Rolls-Royce Phantom पर ₹18.53 लाख
आमिर खान की पुरानी Rolls-Royce Ghost पर ₹19.73 लाख जुर्माना
कुल मिलाकर दोनों कारों पर ₹38.26 लाख का फाइन लगाया गया है।

अब इन कारों के मालिक हैं KGF बाबू उर्फ यूसुफ शरीफ
इन कारों के वर्तमान मालिक यूसुफ शरीफ हैं, जिन्हें 'KGF बाबू' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अमिताभ और आमिर से ये गाड़ियां खरीदी थीं, लेकिन उन्होंने अब तक इनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराया।
इस वजह से अब भी ये गाड़ियां दस्तावेजों में पुराने मालिकों (अमिताभ और आमिर) के नाम पर दर्ज हैं।
कैसे चला विभाग को शक?
Rolls-Royce Phantom (अमिताभ की) बेंगलुरु में 2021 से चल रही है।
Rolls-Royce Ghost (आमिर की) साल 2023 में शहर में लाई गई थी।
इन गाड़ियों पर अब भी महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी थी। नियम के मुताबिक, यदि कोई गाड़ी एक वर्ष से अधिक समय तक किसी दूसरे राज्य में चलाई जाती है, तो उस राज्य का रोड टैक्स देना अनिवार्य होता है।
ट्रांसपोर्ट विभाग ने पाया कि इस शर्त का उल्लंघन किया गया है, इसलिए जुर्माना लगाया गया।
पहले क्यों नहीं लगा जुर्माना?
2021 में जब फैंटम बेंगलुरु लाई गई थी, तब नियमों के तहत उसे अस्थायी छूट मिली थी क्योंकि वह नई कार थी। लेकिन अब छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है। दूसरी ओर, आमिर की Rolls-Royce Ghost के मामले में कोई टैक्स ही नहीं भरा गया था।
क्या कहते हैं कानून और अधिकारी?
कर्नाटक मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, “किसी भी राज्य की गाड़ी को दूसरे राज्य में एक वर्ष से अधिक चलाने पर राज्य कर देना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर न कराना भी नियमों का उल्लंघन है।”
बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब कार मालिक यूसुफ शरीफ को कारण बताओ नोटिस भेजा है।
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