बिलासपुर में ‘सौराष्ट्र’ प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन रद्द : विकास अनुमति निरस्त होने के बाद CGRERA का फैसला; घर-प्लॉट खरीदने वालों को जांच की सलाह
News Affair Team
Wed, Oct 14, 2026
बिलासपुर.
बिलासपुर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘सौराष्ट्र’ का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। परियोजना की विकास अनुमति रद्द होने के बाद छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने स्वतः संज्ञान लेकर यह कार्रवाई की। प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया।
यह परियोजना बिलासपुर के अग्रय नगर, वार्ड नंबर 12 में खसरा नंबर 1551 पर स्थित है। प्रमोटर नमन गोयल की इस परियोजना का रेरा पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 था।
विकास अनुमति रद्द होने के बाद कार्रवाई
परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत विकास अनुज्ञा दी थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अनुमति निरस्त किए जाने के बाद CGRERA ने मामले की समीक्षा की।
प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, विकास अनुमति निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं था। इसी आधार पर पंजीयन रद्द करने का फैसला लिया गया।
मकान या प्लॉट खरीदने से पहले ये जांचें
CGRERA ने घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों से किसी भी परियोजना में निवेश से पहले जरूरी दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है।
परियोजना का रेरा पंजीयन सक्रिय है या नहीं।
विकास अनुमति और अन्य जरूरी मंजूरियां वैध हैं या नहीं।
पहले से पंजीकृत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि केवल पहले पंजीकृत होने के आधार पर किसी परियोजना की मौजूदा स्थिति को सही नहीं मानना चाहिए। खरीद या निवेश से पहले पंजीयन की वर्तमान स्थिति का सत्यापन जरूरी है।
CGRERA की वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
खरीदार परियोजना के पंजीयन और उसकी वर्तमान स्थिति की जांच CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0771-4918927 पर संपर्क किया जा सकता है।
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