राजस्थान में कोरोना / जयपुर सहित 11 जिलों में धारा-144 लागू; 31 अक्टूबर तक धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर भी रोक

- प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णय
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात हुई उच्चस्तरीय बैठक
जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जयपुर सहित प्रदेश के 11 जिलों में धारा-144 लागू कर दी है। इसके साथ ही 31 अक्टूबर तक धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इन शहरों में धारा-144 लगाई गई
जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालय में धारा-144 लगा दी गई है। कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। इसके चलते 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्र नहीं हो पाएंगे। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज होगा।
शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोग आ सकेंगे
प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी। गहलोत सरकार ने इसे पूर्व निर्णय के अनुसार यथावत रखा है। केवल अंतिम संस्कार में 20 और विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी।
बनाया गया स्पेशल वॉर रूम, 181 पर कर सकते हैं हेल्पलाइन पर कॉल
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित कोई भी व्यक्ति या उसके परिजन परेशानी की स्थिति में सलाह या संबंधित जानकारी लेने व देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन 21 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए एक वॉर रूम भी बनाया गया है, जो सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे काम करेगा।